अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए 18 सिलसिलेवार बम धमाकों पर दिए अपने फैसले में विशेष अदालत ने कहा कि 38 दोषी मौत की सजा के लायक हैं क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में रहना 'आदमखोर तेंदुए' को खुला छोड़ने के समान है.
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अहमदाबाद ब्लास्ट: दोषियों का समाज में रहना आदमखोर तेंदुए को खुला छोड़ने जैसा', कोर्ट की टिप्पणी
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