पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिवाली और अन्य त्योहारों पर दिल्ली-एनसीआर में बिकेंगे सिर्फ हरित पटाखे
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