नए भ्रष्टाचार निरोधक कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, रिश्वत देने वाले को होगी सात साल की कैद

इस कानून में जनसेवकों-- नेताओं, नौकरशाहों और बैंकरों को अभियोजन से संरक्षण भी प्रदान किया गया है. 

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